PATNA: परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि का फिर से निर्धारण किया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. परिवहन विभाग ने दोपहिया तीन पहिया, हल्के मध्यम और भारी मोटरयान के साथ-साथ अन्य वाहनों के लिए जुर्माने की राशि तय की है. पहली दफे अपराध करने पर जुर्माना कम लगेगा. अगर आपने एक से अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो जुर्माने की राशि डेढ़-दो गुणा जमा करना पड़ेगा. बिहार सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि प्रथम अपराध के लिए जुर्माने की राशि कम रखा गया है. जबकि दूसरे और इसके बाद के अपराध करने पर अधिक राशि जमा करना होगा. दोपहिया वाहन चालक अगर प्रथम अपराध करते हैं तब उन्हें ₹1000 शमन की राशि जमा करनी होगी. द्वितीय या इससे अधिक अपराध के लिए ₹1500. तीन पहिया वाहन के लिए प्रथम अपराध में ₹1500 इसके बाद के लिए ₹2000 जुर्माना जमा करना होगा. हल्के मोटर यान के लिए 2000 द्वितीय अपराध के लिए ₹3000 फाइन रखा गया है. मध्यम मोटर यान के लिए 3000 और ₹4000, भारी मोटर यान के लिए 5000 और ₹10000 रू, अन्य वाहनों के लिए प्रथम अपराध में 1500 और द्वितीय या अधिक बार अपराध करने पर ₹2000 की राशि रखी गई है. चालान जमा करने के लिए 7 दोनों का समय दिया जाएगा. इसके बाद ही द्वितीय या इसके बाद के अपराध के लिए शमन की कार्रवाई की जाएगी.